
बिलासपुर । नेशनल लोक अदालत के तहत जिले में आयोजित विशेष शिविर में बिजली से संबंधित हजारों प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। इस आयोजन में राजीनामा योग्य मामलों को प्राथमिकता देते हुए बिलिंग, विद्युत चोरी, बकाया राशि एवं मुआवजा संबंधी प्रकरणों का त्वरित समाधान किया गया।
14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में बिलासपुर रीजन के अंतर्गत विभिन्न वृत्तों के कुल 3274 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें बिलासपुर वृत्त के 1276 प्रकरणों में 1 करोड़ 67 लाख 81 हजार रुपये, बिलासपुर नगर वृत्त के 1856 प्रकरणों में 2 करोड़ 91 लाख रुपये तथा कोरबा वृत्त के 142 प्रकरणों में 16 लाख 40 हजार रुपये की राशि से जुड़े मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कर अवार्ड पारित किया गया।
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक श्री ए.के. अम्बस्ट ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से उपभोक्ताओं को त्वरित और सरल न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के तहत बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के निम्नदाब उपभोक्ताओं को बिजली बिल के अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या ‘मोर बिजली’ एप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कराएं और बकाया राशि से राहत प्राप्त करें।




