सार्वजनिक सड़क पर चाकू लहराकर लोगों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में कार्रवाई .

बिलासपुर। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आम लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना 24 मार्च 2026 की है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक शनचिरी रपटा पुल, दुर्गा मैदान के पास सार्वजनिक सड़क पर धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को डरा रहा है।
सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार को अवगत कराया गया। उनके निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश पासी उर्फ गोलू (27 वर्ष), पिता शंकर पासी, निवासी टिकरापारा खटिक मोहल्ला, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक नग धारदार चाकू बरामद किया गया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराकर लोगों में भय का माहौल बना रहा था, जिससे आमजन में दहशत फैल रही थी। आरोपी के इस कृत्य को गंभीर मानते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया।
कार्रवाई के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।




