छत्तीसगढ़बिलासपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी करने वाले तीन शातिर आरोपी गिरफ्तार .

बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत कराने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले तीन शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा मोटरसायकल बदल–बदलकर अलग-अलग स्थानों पर कुल चार घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से मोटरसायकल, नगद राशि एवं सोने-चांदी के कीमती जेवरात जप्त किए हैं।

गिरफ्तार आरोपी


1 रामप्रसाद यादव, पिता अंजोरीलाल यादव, उम्र 65 वर्ष, निवासी पोड़ी, थाना सकरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)


2 जितेन्द्र यादव, पिता स्व. अजीत यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी ढनढन, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर, हाल मुकाम एलआईजी-4, दीनदयाल कॉलोनी, मंगला, बिलासपुर


3 कन्हैया सोनी, पिता पुरुषोत्तम सोनी, उम्र 45 वर्ष, निवासी सोनी मोहल्ला, तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाईन एवं थाना कोतवाली क्षेत्र में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि शीघ्र दिलाने का झांसा देकर पीड़ितों से नगद राशि अथवा सोने-चांदी के जेवरात अमानत के रूप में जमा करवा रहे हैं। बाद में राशि मिलने में देरी होने पर योजना निरस्त हो जाने की बात कहकर वे रकम व जेवरात वापस नहीं करते थे।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी सिविल लाईन द्वारा लगातार पतासाजी की गई। इस दौरान विभिन्न घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रत्येक घटना में पैशन प्रो मोटरसायकल क्रमांक CG-10-BY-9201 से दो व्यक्तियों का आना-जाना दिखाई दिया। फुटेज एवं प्रार्थियों द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर दीनदयाल कॉलोनी क्षेत्र के संदिग्धों को तलब कर पूछताछ की गई।


पूछताछ में आरोपियों ने जानकी भट्ट, उषा साहू, अगमदास टंडन एवं शांति बाई यादव से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से मोटरसायकल, ₹4,500 नगद एवं ₹2,56,000 कीमत के सोने-चांदी के जेवरात जप्त किए गए। पूछताछ में यह भी सामने आया कि जप्त जेवरात को गनियारी निवासी एक व्यक्ति के पास गिरवी रखा गया था, जिसे भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page