छत्तीसगढ़: जमीन डायवर्सन नियमों में ऐतिहासिक बदलाव ..
छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन डायवर्सन (भूमि उपयोग परिवर्तन) की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब आम नागरिकों को अपनी जमीन के डायवर्सन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (SDM) से पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
राजस्व सुधार की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (RULE-8/76/2025-REVENUE) के तहत, लोग अब ऑनलाइन माध्यम से डायवर्सन करा सकेंगे, जिससे SDM कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और समय की बचत होगी।
इन क्षेत्रों में अनुमति आवश्यक नहीं:
नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र और उनकी बाहरी सीमा से 5 किमी तक।
नगर पंचायत क्षेत्र और उनकी बाहरी सीमा से 2 किमी तक।
ग्रामीण क्षेत्र।
यह फैसला जनता को राजस्व कार्यालयों की परेशानियों से निजात दिलाने वाला एक दूरदर्शी सुधार माना जा रहा है।
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