सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई, 1500 रुपये का जुर्माना वसूला गया .

बिलासपुर । कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सख्त कार्रवाई की गई। औषधि विभाग एवं सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया।

आज की इस कार्रवाई के दौरान मुंगेली नाका क्षेत्र के आसपास स्थित कुल 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं धारा 6 का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 1500 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। धारा 6 के अनुसार किसी भी विद्यालय के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है, जबकि धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पूर्णतः निषिद्ध है।
कार्रवाई के दौरान दो व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पाया गया, जिन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त मुंगेली नाका क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली 8 दुकानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपनी दुकानों में धूम्रपान निषेध एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचने संबंधी सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं। साथ ही दुकानों में धूम्रपान के लिए लाइटर न रखने की हिदायत भी दी गई।
इस संयुक्त कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक श्री सुनील पंडा, सिविल लाइन थाना के कांस्टेबल शशिकांत एवं रणजीत की सक्रिय भूमिका रही। संपूर्ण अभियान का मार्गदर्शन सहायक औषधि नियंत्रक श्री भीष्म देव सिंह एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी श्री सुम्मत राम साहू द्वारा किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।




