यातायात पुलिस की ऑटो पार्ट्स संचालकों संग बैठक, अवैध सामग्री बिक्री पर सख्त रोक के निर्देश .

बिलासपुर।यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को यातायात पुलिस मुख्यालय बिलासपुर में नगर के समस्त ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई।
बैठक में ऑटो पार्ट्स संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में अवैध एवं प्रतिबंधित सामग्री, विशेषकर मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न का विक्रय या संग्रहण न करें। इन पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी देते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल ISI मार्क युक्त उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट का ही विक्रय करने की हिदायत दी गई, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोका जा सके।

यातायात पुलिस द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि ऑटो पार्ट्स दुकानों के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए। मुख्य मार्ग, फुटपाथ एवं सार्वजनिक आवागमन को बाधित करने वाले बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सी, डिस्प्ले बोर्ड एवं अन्य विज्ञापन होर्डिंग्स को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए गए। दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय करने, वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़ा करने या फुटपाथ पर कब्जा करने की स्थिति में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में शहर को चरणबद्ध तरीके से “यातायात उल्लंघन मुक्त शहर” बनाने के प्रयासों में सहयोग की अपील की गई। साथ ही दुकानों के सामने यातायात नियमों से संबंधित सूचना पट लगाने एवं पैदल यात्रियों के लिए मार्ग सुगम बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
इस अवसर पर यातायात विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।




