
बिलासपुर। थाना कोटा पुलिस ने खतरनाक हथियारों से घर में घुसकर मारपीट करने और सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो वायरल कर दहशत फैलाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है।
घटना दिनांक 14 दिसंबर 2025 की है। थाना कोटा क्षेत्र अंतर्गत राममंदिर चौक के पास हुए विवाद के बाद रात्रि लगभग 11 बजे आरोपीगण ने प्रार्थी शुभम श्रीवास के घर में जबरन प्रवेश कर अश्लील गाली-गलौच करते हुए धारदार एवं खतरनाक हथियारों से मारपीट की। इस हमले में प्रार्थी और उसके चाचा को सिर, हाथ व पैर में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपियों ने पड़ावपारा काली मंदिर के पास हथियार लहराते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर क्षेत्र में भय का माहौल बनाने का प्रयास किया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोटा में धारा 333, 296, 351(2), 115(2), 191(2) बीएनएस तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (आईपीएस) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. अर्चना झा एवं एसडीओपी कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक तोप सिंह नवरंग के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

दिनांक 15 दिसंबर 2025 को आरोपी चांद खान (21 वर्ष), निवासी पड़ावपारा, कोटा को धान मंडी के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। उसके मेमोरेंडम के आधार पर दोमुंहा तबली, लोहे का पाइप, चैन-स्प्रोकेट सहित अन्य घातक हथियार बरामद कर जप्त किए गए। प्रकरण में एक अपचारी बालक की संलिप्तता भी पाई गई है, जिसके विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड में पृथक कार्यवाही की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
बिलासपुर पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और आपत्तिजनक वीडियो साझा न करने की अपील की है।




