मॉडिफाइड साइलेंसर पर 10 हजार का जुर्माना: बिलासपुर यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई .

बिलासपुर /यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत एक वाहन चालक को माननीय न्यायालय द्वारा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। खासकर ऐसे दोपहिया वाहन, जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज और कर्कश आवाज निकाली जा रही है, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस तरह की आवाजें आम नागरिकों में भय और असहजता उत्पन्न करने के साथ-साथ मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालती हैं।
इसी क्रम में अग्रसेन चौक पर चेकिंग के दौरान स्पोर्ट्स बाइक चला रहे एक युवक को यातायात पुलिस की टीम ने रोका। पॉइंट ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक पीलू मंडावी, आरक्षक यासीन एवं धुरी की टीम ने वाहन की जांच की, जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग पाया गया। वाहन चालक द्वारा अत्यधिक तेज आवाज के साथ तेज गति से वाहन चलाया जा रहा था। मामले में विधिवत कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय भेजा गया, जहां न्यायालय ने आरोपी वाहन चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने समस्त वाहन चालकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।




