छत्तीसगढ़बिलासपुर

अवैध धान खरीदी-बिक्री पर शिकंजा
150 बोरी धान व माजदा वाहन जप्त .

बिलासपुर / रतनपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से धान की खरीदी एवं बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से रतनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन किए जा रहे 150 बोरी धान को जप्त करते हुए संबंधित वाहन को भी कब्जे में लिया है।


दिनांक 21 दिसंबर 2025 को थाना रतनपुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि माजदा वाहन क्रमांक CG 10 BV 6881 का चालक अवैध रूप से धान की खरीदी कर उसे कृषि उपज मंडी में बेचने के उद्देश्य से ग्राम खरगहनी, थाना कोटा से ग्राम तेंदुभाठा, थाना रतनपुर की ओर ले जा रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके निर्देशानुसार थाना प्रभारी रतनपुर द्वारा तत्काल एक पुलिस टीम गठित की गई।


पुलिस टीम ने ग्राम बारीडीह मेन रोड पर घेराबंदी कर संदिग्ध माजदा वाहन को रोका। वाहन चालक ने अपना नाम रामेश्वर ध्रुव, पिता प्यारेलाल ध्रुव, उम्र 37 वर्ष, निवासी नेवरा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर बताया। जांच के दौरान वाहन में लदी 150 कट्टी धान के संबंध में जब उससे खरीदी-बिक्री के बिल एवं वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।

दस्तावेजों के अभाव में धान को चोरी की मशरूका होने की आशंका पर धारा 106 बीएनएसएस के तहत माजदा वाहन सहित 150 बोरी धान को मौके पर ही जप्त कर विधिवत कार्यवाही की गई। मामले की सूचना तहसीलदार रतनपुर एवं खाद्य निरीक्षक को दी गई, जो मौके पर पहुंचकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।


रतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखते हुए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

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