
कोटा / पेन्ड्रा–रतनपुर मुख्य मार्ग के बंजारीघाट, केन्दा में 02 दिसंबर 2025 को दीप ट्रैवेल्स की बस क्रमांक CG 10 G 0336 दुर्घटना का शिकार हो गई थी। दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तथा बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर रास्ते में फंसी हुई थी।
देर रात चौकी बेलगहना को सूचना मिली कि वही दुर्घटनाग्रस्त बस आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई है। वाहन स्वामी संदीप कुमार साहू की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा तत्काल आगजनी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और मामले की गहराई से जांच शुरू की गई।
जांच में पता चला कि बस में आग किसी अज्ञात ने नहीं बल्कि बस में कार्यरत खलासी शिवा उर्फ शेरप्रताप सिंह (उम्र 29 वर्ष, निवासी—देवकली, थाना मेहनगर जिला आजमगढ़, उ.प्र.) ने ही लगाई थी। आरोपी वाहन मालिक से व्यवहारिक रंजिश रखता था। घटना की रात जब बस की सुरक्षा में लगे अन्य साथी थोड़ी देर के लिए गर्म कपड़े लेने गए थे, तब आरोपी ने सुनसान मौके का फायदा उठाकर सीट के फोम में आग लगा दी। बाद में उसने अपने साथियों व मालिक को भ्रमित करने के लिए किसी अज्ञात के द्वारा आगजनी किए जाने की झूठी जानकारी दी।
धारा – 326(च), 324(5) बी.एन.एस.
साक्ष्यों और आरोपी के कथन के आधार पर उसके विरुद्ध धारा 326(च), 324(5) बीएनएस के तहत अपराध सिद्ध पाया गया। विवेचना पूर्ण कर आरोपी को दिनांक 11.12.2025 को गिरफ्तार कर विधि अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।




