
बिलासपुर। पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार यातायात पुलिस द्वारा आईटीएमएस प्रणाली के माध्यम से लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा रही है। निर्धारित समय सीमा में चालान राशि जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों व चालकों के प्रकरण स्वतः “सेंड टू रेगुलर कोर्ट” होकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के न्यायालय में स्थानांतरित हो रहे हैं।

न्यायालय द्वारा ऐसे चालकों और वाहन स्वामियों को नियमित रूप से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कई लोग न तो ऑनलाइन फाइन जमा कर रहे हैं और न ही न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। इनकी अनुपस्थिति एवं पते बदलने के कारण नोटिस की तामिली में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।
यातायात पुलिस ने ऐसे सभी वाहन चालकों और स्वामियों से अपील की है कि वे प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, बिलासपुर में उपस्थित होकर फाइन जमा कर अपने प्रकरणों का निराकरण करें।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि नोटिस के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबन किया जाएगा और वाहन जप्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं, ताकि सड़कों पर सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।




