
बिलासपुर। तोरवा थाना क्षेत्र में पार्टनरशिप के नाम पर 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तोरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर के निर्देश पर की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 564/2025 धारा 318(4), 336(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रार्थिया वैशाली सिरामे, निवासी मधुसूदन हाईट्स, हेमुनगर, तोरवा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पड़ोस में रहने वाला सचिन कुमार मानिकपुरी (28 वर्ष), पिता समारू दास मानिकपुरी, जो कोल माइंस कोरबा में कार्यरत है, ने उन्हें अधिक मुनाफे का लालच दिया। आरोपी ने कोल माइंस में हाईवा वाहन लगाकर लाभ कमाने की बात कहकर पार्टनरशिप में हाईवा खरीदने के नाम पर उनसे 17 लाख रुपये ले लिए।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने प्रार्थिया को विश्वास में लेने के लिए फर्जी वाहन विक्रय पत्र (फोर्ज्ड डीड) तैयार किया था। इस दस्तावेज के आधार पर उसने बड़ी रकम हासिल कर ली और बाद में धोखाधड़ी की नीयत स्पष्ट हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच नगर पुलिस अधीक्षक श्री गगन कुमार, आईपीएस को सौंपी गई। सीएसपी के निर्देश पर थाना तोरवा पुलिस ने त्वरित विवेचना करते हुए आरोपी के फरार होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी को विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तोरवा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में धोखाधड़ी जैसे मामलों पर अंकुश लगाने का स्पष्ट संदेश गया है।




