
बिलासपुर। थाना कोनी क्षेत्र अंतर्गत गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (GGU) के तांतया भील बालक छात्रावास में संचालित मेस में छात्र के साथ गंभीर मारपीट एवं चाकू से जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध मारपीट की धाराओं के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी हर्ष अग्रवाल, जो कि GGU का छात्र है, ने दिनांक 11 जनवरी 2026 को थाना कोनी में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि शाम करीब 6 बजे मेस में आलूगुंडा नाश्ता अन्य छात्र को देने की बात कहने पर मेस कर्मचारी दीपक केवट एवं दीपेंद्र केवट ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद दोनों आरोपी मेस के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए और चाकू लेकर छात्र को मारने दौड़ाए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट भी की।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज पटेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में कोनी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नग चाकू को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।
प्रकरण में अपराध क्रमांक 12/26 के तहत धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 12 जनवरी 2026 को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी
1️⃣ दीपक केवट, पिता ठनक राम केवट, उम्र 21 वर्ष, निवासी करही, थाना बिर्रा, जिला शक्ति (छ.ग.)
2️⃣ दीपेंद्र केवट, पिता ठनक राम केवट, उम्र 19 वर्ष, निवासी करही, थाना बिर्रा, जिला शक्ति (छ.ग.)
🚨 कोनी पुलिस की जनअपील:
नागरिकों से अपील है कि किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर दें।




